दूसरी पत्नी को भी फैमिली पेंशन का अधिकार : कोर्ट
पटना। पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी की दूसरी पत्नी को बड़ी राहत देते हुए पारिवारिक पेंशन का हकदार माना है। अदालत ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 23(2) की व्याख्या की।
कहा कि यह नियम दूसरी शादी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि सरकार को दूसरी शादी करने के लिए अनुमति देने का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति पुर्णेंदु सिंह ने मोस्मात कुसुम देवी की अर्जी पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर की ओर से जारी 5 फरवरी 2019 के ज्ञापांक 327 को रद्द कर दिया।
इसमें दूसरी पत्नी कुसुम देवी को फैमिली पेंशन देने से इनकार किया गया था।
हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि वह मृत कर्मचारी जयलाल साह की दूसरी पत्नी को 17 अप्रैल 2009 से, यानी जिस दिन पति की मृत्यु हुई थी, उस तिथि से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाए।

