मृतक आश्रित नियुक्ति में शर्त पर राज्य सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मृतक आश्रित नियुक्ति नियमावली के तहत मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति में अस्थाई सेवा की शर्त जोड़ने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने आगरा की सपना सारस्वत की याचिका पर कहा कि अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्तियां हमेशा स्वीकृत और नियमित पदों के खिलाफ होती हैं। इनमें अस्थाई नियुक्ति अथवा एक माह की नोटिस पर हटाने की शर्त स्थापित विधिक सिद्धांतों के विपरीत है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 14 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के भाई की एसएन मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में कार्यरत रहते मृत्यु हो गई थी। याची ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रधानाचार्य एसएन मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा ने इस आधार पर आवेदन निरस्त कर दिया कि उनके पिता शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन ले रहे हैं।

