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Thursday, September 3, 2026

डीआईओएस का अनुमोदन अनिवार्य नहीं

डीआईओएस का अनुमोदन अनिवार्य नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत एक अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज के कर्मचारी के निलंबन को नामंजूर करते हुए उसे दोबारा कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश Xन्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने मुस्लिम इंटर कॉलेज प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मुस्लिम इंटर कॉलेज मुरादाबाद की प्रबंध समिति ने कर्मचारी (विपक्षी संख्या तीन) को निलंबित करने के बाद छह अक्टूबर 2025 को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके विपरीत डीआईओएस मुरादाबाद ने आदेश जारी कर कहा कि कर्मचारी के निलंबन को 60 दिन के भीतर अनुमोदन नहीं मिला था इसलिए निलंबन निरस्त माना जाएगा। डीआईओएस के इसी आदेश को प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।




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