सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर बड़ा अपडेट
'स्कूल ठीक करो' कैंपेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका!
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, YouTubers और सोशल मीडिया यूजर्स की एंट्री, फोटो-वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
📌 क्या था मामला?
'स्कूल ठीक करो' अभियान के दौरान सरकारी स्कूलों में जाकर वहां की कमियों को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा करने की घटनाओं के बाद कई जगहों पर स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और वीडियोग्राफी को लेकर नियम बनाए गए थे।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का रुख
याचिकाकर्ता ने इन प्रतिबंधों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।
