लॉक डाउन में वेतन भुगतान में लगे कार्मिकों को वेतन बनाने व भुगतान के लिए दो दिवस की आने जाने की छूट का आदेश अपर मुख्य सचिव महोदय गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी
उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिनाँक 26/03/2020 अपरान्ह 5 बजे यह आदेश जारी किया गया कि सरकारी / अर्द्ध सरकारी / निजी कम्पनियों / अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि में वेतन बनाये जाने व भुगतान करने सम्बन्धी कार्यो में लगे समस्त कर्मिकों को लॉकडाउन की अवधि में आने जाने हेतु पास जारी किया जाए| यह अस्थायी पास जिला मजिस्ट्रेट एवं नामित मजिस्ट्रेट द्वारा कर्मिकों को दो दिन की अवधि के लिए जारी किया जाएगा|
लॉक डाउन में वेतन भुगतान में लगे कार्मिकों को वेतन बनाने व भुगतान के लिए दो दिवस की आने जाने की छूट का आदेश अपर मुख्य सचिव महोदय गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी
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