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Monday, May 4, 2020

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट का धारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आदेश

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न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट ।
1-
धारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आदेश
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र स०-693/पांच-5-2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के अन्तर्गत विश्व स्वारथ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रद्वारा कारना वायरस (कोविड) संक्रमणको Pandemic घोषित किया गया है तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा(2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदशनहाना।
उत्तर प्रदेश महामारी कोविङ-19 विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने कोरोना वायरस (Covid-19) के सक्रमण को पालने से रोकने के लिए राकने के लिए दिनांक 24.03.2020 की रात्रि 08:00 बजे से शासन के आदेश से लोकडाउन चल रहा है। वर्तमान में मुस्लिम समुदाय का रमजान माह चल रहा है। दिनांक 25/26,05.2020 का ३६
1020 को ईद का पर्व हान का सभावना है। उपरोक्त अवसर पर अथवा अन्य किसी मामले को लेकर कतिपय असामाजिक एव आपराधिक/शरारती तत्वों द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानन व्यवस्था को दूषित करनक पद में शान्ति एकानन रक्षाको दापित करने की कुचेष्टा की जा सकती है। अतएव लॉकडाउन का पालन कराने एवं सरारती तत्वों/आतंकवादी संगठना आदि गार कवादी संगठनो आदि गतिविधियों तथा शांति एवं कानुन व्यवस्था को बनाये रखने के दष्टिगत निरोधात्मक कार्यवाही  किया जा माही किया जाना आवश्यक है।
अतः मैं गणेश प्रसाद सिंह, अपर जिला मजिस्टेट चित्रकट एतदद्वारा जनपद चित्रकूट मेंतात्काल प्रभाव से 31.07.2020 तक की अवधि के लिए यदि इससे पहले वापस नल ला जाए.

सी०आर०पी०सी० की धारा-144 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हए निम्न आदेश पारित करता है-
लोकडाउन एवं सोसल डिस्टेंसिंग का सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाये। भारत सरकार एव राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों/प्रतिष्ठान मोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कियाशाला होगा, अन्यथा आपदा प्रबन्धन के डिजास्टर एक्ट एवंद0प्र0सं0 की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
किसी भी सामाजिक/सास्कृतिक/राजनैतिक/धार्मिक/ शैक्षिक/खेल/संगोष्ठी/सम्मेलन/ धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाजारों का आयोजन, प्रदर्शनियों आदि भी निषिद्ध रहेगी।
कार्यालय/व्यवसायिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर/साबुन से हाथ धोने की समुचित व्यवस्था
सुनिश्चित करायी जाये तथा ऐसी वस्तुएं जिसे सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, यथा
टाइलेट/डॉर नौव/पर्दै/ऑफिस चेयर/ टेबल/मीटिंग हॉल आदि स्थानों की लगातार मोपिंग
करायी जाये।जो लोग प्रतिदिन प्रातः/सार्यकाल पार्कों में घूमने /टहलने जाते हैं. वे इस बात का विशेष ध्यान
रखें कि पार्क में किसी वस्तु/ सार्वजनिक कुर्सी-बेंच को न छुएं, यदि ऐसा नहीं होता है तो तत्काल
अपने हाथ को सेनिटाइज्ड करें।
जनपद चित्रकूट के समस्त सार्वजनिक/व्यवसायिक/प्राइवेट/सरकारी स्थलों की निरन्तर मोपिंग करायी जाये। प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सार्वजनिक वस्तु तथा लिफ्ट/ रेलिंग/ दरवाजे का हैण्डल/बाथरूम टैब/कमरे के दरवाजे का हैण्डल इत्यादि पर सबसे से अधिक सम्पर्क में आता है। अतः ऐसे स्थानों की विशेष रूप से लगातार मोपिंग करायी जाये।
जनपद चित्रकूट के समस्त रेस्टोरेंट में लोगों के प्रवेश करते समय हाथों को सेनिटाइज्ड कराया जाय एवं सार्वजनिक उपयोग वाले स्थानों पर लगातार मोपिंग करायी जाये।
यदि किसी परिवार के सदस्य को बुखार/खाँसी/जुखाम व सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो, ये
तत्काल जिला चिकित्सालय/ कन्ट्रोल रूम (जिला चिकित्सालय, चित्रकूट नं0-05198-233066) में सम्पर्क कर जानकारी/सलाह प्राप्त करें एवं अपने इलाज/स्क्रीनिंग के लिए जिला चिकित्सालय जायें।
जन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जनपद चित्रकूट के समस्त इण्टर कॉलेज/ परिषदीय/ अनुदानित/मान्यता प्राप्त राजकीय/कान्वेन्ट/उच्च तकनीकी/व्यवसायिक /शिक्षण संस्था/कोचिंग संस्थानों की समस्त कक्षाएं तथा आन्तरिक परीक्षाओं (बोर्ड/अनिवार्य प्रतियोगी परीक्षाओं को छोड़कर) एवं स्पा सेन्टर/जिम/सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स तथा क्लब सम्पूर्ण रूप से बन्द रहेगें।

10-
सैलून में नये/ साफ-सुथरे सिनेटाइज्ड टॉवल का ही प्रयोग किया जाए एवं उपयोग किये गये टॉवल
को समुचित रूप से साफ करने के पश्चात तीसरे दिन से पुन: उपयोग किया जाये।
जनपद चित्रकूट के समस्त नियासीगण से बतौर सलाह अपील की जाती है कि अनावश्यक रू
अपने घर से बाहर व भीरा-भाड स्थानो यथा गण्डी, बरा अडलो, रेलवे स्टेशनो, जिम, म्यूजिम, पयर्टन
स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र स्वीमिंगपूल आदि रणलो पर न जायें। धार्मिक स्थलो के
प्रबन्धको एवं धर्म गुरूओं से भी अपील की जाती है । धार्मिक स्थलो पर भीड़-भाव इक्युठा न होने एवं
संतानोन लोगोकोHINIकरिताकार्यकमों में लोग एक दसरे से कम से
छोड़कर) एवं स्या सेन्टर/जिम/सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स तथा क्लब सम्पूर्ण रूप से बन्द रहगी।
सैलुन में नये/साफ-सुथरे सिनेटाइज्ड टॉवल काही प्रयोग किया जाए एवं उपयोग किये गये टॉवल को समुचित रूप से साफ करने के पश्चात तीसरे दिन से पुन: उपयोग किया जाये।

10 जनपद चित्रकट के समस्त निवासीगण से बतौर सलाह अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से
अपने घर से बाहर भीड़-भाड स्थानो यथा मण्डी, बस अड्रो रेलवे स्टेशनो, जिम, म्यूजिम, पयर्टन
स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंगमूल आदि स्थलो पर न जागें। धार्मिक स्थलो के
प्रबन्धको एवं धर्म गुरुओं से भी अपील की जाती है।पार्मिक स्थलों पर भीड़-भाड इवठा न होने एवं
संक्रमण से बचने हेतु लोगो को जागरूक करें तथा अपरिहार्य कार्यक्रमों में लोग एक दूसरे से कम से
कम 01 (एक) मीटर की दूरी बनाये रखें। नमाज, सराबी, पूजा पाठ अपने-अपने घर में करें. मंदिर,
मस्जिदों, मो, गुरूद्वारों पर न जायें।

11-
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, शस्त्र, लाठी, चाक, हाकी, स्टिक, भुजाली, तलवार तथा अन्य रोज धार
वाला अस्त्र चाकू (जिसका फल बाई इन्च से अधिक हो) पटाखे, बम और किसी भी प्रकार का बारूद
वाला अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जा सके लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर,
रोड़े एकत्र करेगा, किन्तु शस्त्र अधया लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों
तथा पृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों पर नहीं होगा।

12- कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट/अधोहस्ताक्षरी/क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त
किये बिना ना तो0 या इससे अधिक व्यक्तियों के समूह में किसी प्रकार का जुलूस निकालेगा और
न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर एक उददेश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा
॥ समूह में सम्मिलित होगा। विवाह उत्सव, शव यात्रा आदि अपरिहार्य कार्यक्रमों‌ में भी अधिक भीड न होने पायें।

13 कोई भी व्यक्ति 10 बजे रात्रि से प्रातः 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा।
लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना जिला मजिस्ट्रेट/अधोहस्ताक्षरी/ परगना
मजिस्ट्रेट क:/मऊ/मानिकपुर/राजापुर की पूर्व अनुमति प्राप्त किये नहीं करेगा तथा उत्तेजनापूर्ण एवं धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला भाषण नहीं देगा और न ही ऐसे भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग करेगा, जिससे शान्ति भंग होने का अदेशा हो अथवा जिससे वर्ग विशेष या सम्प्रदाय विशेष में आक्रोश की स्थिति होना सम्भव हो।
कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुँचायेगा और न ही गन्दा करेंगे।
किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमों के भवनों पर इश्तहार अभिलेखन नहीं करेंगे और न ही पोस्टर व पर्चे चिपकायेंगे और न ही बैनर व झण्डा लगायेंगे।

15 कोई भी व्यक्ति विवरण पत्रिका/पुस्तक या लेख/पम्पलेट व पोस्टर आदि न तो छपवायेगा और न
ही वितरण करेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समूह से घृणा, हिंसा या द्वेष या भड़काने वाली भावना का
संचार होना सम्भव हो। कोई भी व्यक्ति किसी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी
भी रूप से अनादर का प्रयास नही करेगा। जनसामान्य को भड़काने वाली अथवा दिग्भ्रमित करने कोई अफवाह नहीं फैलायेगा।
16 कोई भी व्यक्ति शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन कर सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का
उत्पात या प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही जुआ खेलने जैसे घृणित कार्य करने की चेष्टा करेगा।

18-
कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय अथवा व्यक्ति अथवा अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति अपशब्दों
अथवा अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे आदि का प्रयोग करेगा, जिससे
शान्ति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो।
कोई भी व्यक्ति ऐसिड अथवा ऐसा पदार्थ जो बारूद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सके, एकत्र
नही करेगा और न ही उसका भण्डारण करेगा एवं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह न तो
स्वयं फैलायेगा और न किसी दूसरे को अफवाह फैलाने की प्रेरणा देगा।
उपरोक्त आदेश को तत्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समय की कमी
के कारण समस्त सम्बन्धितो को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना सम्भव नही है।
अतः आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में
कोई आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे तो उसे सम्बन्धित उप जिला

___19- उपरोक्त आदेश को तत्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समय की कमी
के कारण समस्त सम्बन्धितो को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना सम्भव नहीं है।
अतः आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में
कोई आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा। जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरान्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में समचित आदेश पारित किये जायेगें। यह आदश तत्काल प्रभाव से जनपद चित्रकूट की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू होगा और यदि वा
लिया गया तो 31,07.2020 तक प्रभावी रहेगा।
20-
इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 क अन्त
अपराध होगा।
इस आदेश का प्रचार-प्रसार जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों तथा न्यायालयों व जनपद
तगत पड़न वालथानो के नोटिस बोर्ड पर करके किया जायेगा तथा स्थानीय समाचार पत्राम
प्रकाशित कराकर एवं जनसंचार माध्यमो से किया जायेग।
अाज दिनाक 03.05 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया
गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट का धारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आदेश Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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