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Friday, May 1, 2020

Updatemartnews-जनपद महोबा के जिला चिकित्सालय महोबा में 02 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना पाए जाने पर जिलाधिकारी महोदय का आदेश जारी


Corona mahoba
Corona mahoba1


दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 सपठित उ0प्र0 आपदा
प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही
महामारी को आपदा घोषित किया गया है।
काराना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के व्यक्तियों को आईसोलेटिड आश्रय
स्थल में रखा गया है। जनपद महोबा के जिला चिकित्सालय महोबा में 02 स्वास्थ्य कर्मचारियों
 (वाड ब्वाय, जिला चिकित्सालय, महोबा) पुत्र श्री अब्दुल समी उम्र 31 वर्ष निवासी
मु० भटीपुरा, रैदास धर्मशाला के पीछे महोबा 02 श्री विश्वदीपक (वार्ड ब्वाय, जिला चिकित्सालय,
महोबा) पुत्र श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, उम्र 35 वर्ष निवासी मु0 पस्तौर गली नं0-2, परमानन्द चौक,
महोबा जनपद महोबा की कोरोना वायरस (कोविड-19) की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। श्री सलीम
खां पुत्र श्री समी खां एवं श्री विश्वदीपक पत्र श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय वर्तमान में जिला चिकित्सालय
महोबा में वार्ड ब्वाय के पद पर कार्यरत है। संपर्क रोकने को दृष्टिगत रखते हये तथा संक्रमण को
सीमित करने हेतु यह आवश्यक है कि श्री सलीम खां एवं श्री विश्वदीपक के मूल निवास से
01 किलोमीटर के दायरे में स्थित मुहल्लों भटीपुरा, शेखूनगर, सिंह भवानी, मकनियापुरा हवेली
दरवाजा, बडीहाट, नैकानापुरा, नयापुरा नैकाना, छजमनपुरा, सुभाषनगर, बजरंग नगर एवं गांधीनगर
आदि को सम्मिलित करते हुये नियंत्रण क्षेत्र/बफर जोन घोषित किया जाता है। 01 किलोमीटर के
दायरे में स्थित मुहल्लो के अतिरिक्त चारो ओर 03 किलोमीटर के दायरे तक स्थित मुहल्लें नियंत्रण
क्षेत्र/बफर जोन में आयेगें। उक्त नियंत्रण क्षेत्र/बफर जोन में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराये
जाने हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेट टीम की तैनाती की जाती है :-
जोन का नाम | परिधि के सेन्टर में| नाम मजिस्ट्रेट, | नाम मजिस्ट्रेट, | नाम मजिस्ट्रेट, T नाम मजिस्ट्रेट,
पदनाम, मोबाइल | पदनाम, मोबाइल | पदनाम, मोबाइल | पदनाम, मोबाइल
नम्बर (पूर्व दिशा | नम्बर (पश्चिम नम्बर (उत्तर दिशा नम्बर (दक्षिण दिशा
की ओर) दिशा की ओर) | की ओर) की ओर)
प्रथम (स्थल से
श्री विजय कुमार श्री श्रीचन्द्र निषाद, श्री दयानन्द, श्री सत्यराम यादव,
01 कि0मी0 की
चौरसिया, जिला अवर अभियन्ता, लो, अवर अभियन्ता | उपायुक्त स्वतः
परिधि)
उद्यान अधिकारी | नि.वि(नि.ख.-1) आर.ई.एस. महोबा| रोजगार महोबा
महोबा
महोबा मो-9452558281 | मो-9793506137
मो0-8858090180| मो-9569045382
| श्री बालकृष्ण सिंह
तहसीलदार, महोबा
श्री राजेश कुमार | श्री वीरेन्द्र प्रताप श्री कृष्ण, अवर | श्री अजय प्रताप
द्वितीय (01
सिंह, मुख्य पशु | सिंह, अवर अभियन्ता, लोनिवि | सिंह, उपायुक्त श्रम
कि0मी0 से |
चिकित्सा अधिकारी अभियन्ता, लोनिवि । (प्रा.ख.-1) महोबा| रोजगार, महोबा
02 किमी0 की|
महोबा (प्रा०ख०) महोबा | मो-7905990075| मो0-9415623121
परिधि)
मो0-9454416017 | मो-9450752034 | मो-8115416900
श्री वीर प्रताप सिंह श्री प्रदीप राजपूत श्री वासुदेव शुक्ला. श्री कालीचरन
तृतीय (02
जिला कृषि | अवर अभियन्ता | अवर अभियन्ता | त्रिपाठी, सहायक
कि0मी0 से
अधिकारी महोबा | लोनिवि (नि.ख.-भालोनिवि (प्रा.ख.-11 अभियन्ता,
03.00 कि०मी०
मो-8429032083
| महोबा लोनिवि० प्रा०ख०
की परिधि)
मो-9793876360| मो-9450167677 | महोबा
मो0-8299401815.
मुख्य सचिव, गृह(गोपन) अनुभाग-3, उ0प्रशासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र
सं0-264/2020/ सीएक्स-3 दिनांक 18042020 में हॉटस्पाट के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है कि "
जहाँ कोविड-19 क सकमण का एकल प्रकरण हो. वहाँ 01 किलोमीटर का दायरा कन्टेनमन्ट जान होगा
तथा जहाँ एक से अधिक कोविङ-19 के संक्रमण के प्रकरण हो, अर्थात कलस्टर हो, वहाँ 03 किलोमीटर
का कन्टेनमेंट जोन एवं 02 किलोमीटर का बफर जोन होगा। कन्टेनमेंट जोन में इंगित 03 गतिविधियों
(आवश्यक वस्तुआ का आपूर्ति, चिकित्सीय टीम एवं सेनिटाइजेशन टीम) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार
की अनुमति नही होगी। 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त नही होने पर हॉट स्पाट ग्रीन जोन में परिवर्तित
हो जायेगा।" तदनुसार इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनभाग-5, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-548/
पांच-5-2020 दिनाक 14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897)
की धारा-2 के अधीन उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुये मैं अवधेश कुमार तिवारी, जिला मजिस्ट्रेट महोबा उक्त स्तर के 01.00 किलोमीटर क्षेत्र
को तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से
दिनांक 01.05.2020 की प्रातः से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं परिसर में प्रवेश
व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबंधित किये जाने के आदेश देता
है। उपरोक्त क्षेत्रों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेगें। आदेश का उल्लंघन
उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) के प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम
संख्या-45, 1850) धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।
पुलिस अधीक्षक, महोबा उक्त नियंत्रण क्षेत्र/बफर जोन में लगाये गये मजिस्ट्रेटों के साथ पाप्ति
पुलिस बल की तैनाती करायेगें एवं सम्पूर्ण क्षेत्र की बैरीकेडिंग करायेगें।
नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा समस्त नियंत्रण क्षेत्र/बफर जोन को सेनेटाईज करते
हुये आवश्यक सफाई व्यवस्था की जायेगी।
जिला पंचायतराज अधिकारी, महोबा अपनी सम्पूर्ण टीम एवं संसाधनों के साथ मौके पर
उपस्थित रहकर साफ-सफाई एवं सैनेटाईजेशन आदि व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।
मख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा नियंत्रण क्षेत्र/बफर जोन में रह रहे नागरिकों की
चिकित्सीय जांच हेत चिकित्सकों की टीम गठित करते हुये शासनादेश सं0-21फ/संoरो0/2020/3502
दिनांक 25.04.2020 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें।
उक्त नामित मजिस्ट्रेट डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये
किरायेगें कि किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति नियंत्रण क्षेत्र/बफर जोन से न निकलने
पायें।
अपरिहार्य स्थिति में उक्त स्थल के अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कन्ट्रोल
11954902 एवं प्रभारी अधिकारी (कन्ट्रोल रूम) के मो0-9454417230/8175867423
कित्सा अधिकारी, महोबा (9690747796/8005192679 ) से संपर्क कर सकते है।
समस्त कार्य श्री राकेश कुमार, उप जिला मजिस्ट्रेट, महोबा (मो0-9454416012) एवं
अगाधिकारी (पुलिस) महोबा (मो0-9454401362) के पर्यवेक्षण में सम्पादित कराया
व/बफर जोन की पूर्ण रूप से साफ सफाई, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा आदि
पभारी रहेगें। उक्त निर्देशों का कडाई से अनपालन सनिश्चित किया जाये।

Updatemartnews-जनपद महोबा के जिला चिकित्सालय महोबा में 02 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना पाए जाने पर जिलाधिकारी महोदय का आदेश जारी Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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