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Friday, September 4, 2020
68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 68500 सहायक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में ना बुलाने पर कड़ी कार्रवाई अपनाई है| कोर्ट के आदेशों के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई गई है| 14 सितंबर का तक आदेश पालन करने का अंतिम अवसर दिया गया है| कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो बेसिक शिक्षा परिषद सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हो|
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका में लिया है कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया है| इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया था वह 1 अंक मिलने के कारण सहायक अध्यापक की नियुक्ति के योग्य हो गई थी| लेकिन बोर्ड ने याचिका को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया और ना ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया| इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है|