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Saturday, November 21, 2020

बड़ी राहत:- 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची यदि काउंसिलिंग में शामिल होती है तो मूल प्रमाणपत्रों के मुताबिक उसके आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति दी जाए। ‌‌यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है।

Big relief: - Instructions to rectify the error in the application form of 69000 teacher recruitment candidate

याचिका में कहा गया था कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां कर दी थीं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया गया लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। याचिका में सत्येंद्र कुमार शुक्ल के केस में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा गया कि इसी प्रकार के इस मामले में कोर्ट ने त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस केस के आलोक में याची को भी राहत दी है।


आवेदन त्रुटि में सुधार हेतु अनुमति के दिए निर्देश:-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी के आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची यदि काउंसिलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाणपत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिंपल देवी की याचिका पर न्यायमूíत पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि याची ने आनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां कर दी थी। इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था। लेकिन, उसकी अनुमति नहीं मिली। हाईकोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस का हवाला देकर कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को भी राहत दी है।

बड़ी राहत:- 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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