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Saturday, November 21, 2020

प्रधानाध्यापक को हटाने के आदेश पर रोक

प्रधानाध्यापक को हटाने के आदेश पर रोक


प्रयागराज-हाईकोर्ट ने अभिनव विद्यालय दादूपूर प्रयागराज के प्रधानाध्यापक राम धीरज शुक्ला को हटाकर दूसरे अध्यापक को पत्र भेजने के विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिका प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने का निर्देश जारी किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है.

एलटी ग्रेड में चयनित याची विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था. प्रोन्नत होकर वह वरिष्ठ प्रवक्ता बन गया. सीनियर अध्यापक होने कारण उसे 28 जून 2019 को प्रधान अध्यापक नियुक्त किया गया. तब से बाहर लगातार इस पद पर कार्यरत है.



याची का कहना है की कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार ने स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी विशेष सचिव ने इस शासनादेश को न दिए जाएं नजरअंदाज कर याची के पद पर दूसरे अध्यापक को भेज दिया. 

जो सेवानिवृत्त की आयु भी पूरी कर चुके हैं. कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी.कोर्ट ने जानना चाहा था कि क्या आयोग ने याची के स्थान पर भेजे गए अध्यापकों प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त किया गया है



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