आजमगढ़। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर कई दिनों से विरोध कर रहे थे। इसे लेकर याचिका भी दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षकों से गैर कार्य न लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले को शिक्षकों ने अपने हित में बताया है। प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य भी कराए जाते हैं। जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। इसे लेकर शिक्षक पिछले कई साल से विरोध कर रहे थे।
इसे लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का भी सहारा लिया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 वा न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। शिक्षकों से सिफ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। इसलिए शिक्षा अधिकारियों को इस आशय कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी सभी का निर्देश जारी कर अधिनियम के जिलाधिकारियों और जिला बेसिक नियमों का पालन करने को कहें।

