स्कूल के पास जिस शिक्षक का आवास नहीं, उन्हें अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा
जिले के सभी 19 प्रखंडों के कार्यालयों में कार्यरत शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यस्थल के समीप ही अपना आवास रखना होगा। विशेष परिस्थिति में ऐसे कर्मी अनुमंडल में रह सकते हैं पर, किसी हाल में जिलास्तर पर उन्हें आवास रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसको लेकर विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय को पत्र लिखा है। विभाग ने अपने पत्र में यह भी साफ कर दिया है कि प्रखंड अथवा अनुमंडल में आवास रखने संबंधित प्रमाण-पत्र की जांच कर आश्वस्त होने के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित पदाधिकारियों-कर्मियो के अप्रैल माह की वेतन राशि की निकासी करेंगे।
विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिलों को यह पत्र भेजा है। विभाग ने कहा है कि प्रखंड कार्यालयों में पदस्थापित प्रतिनियुक त कर्मियों के काम की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि ये सभी अपने रोस्टर के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यस्थल के समीप अपना आवास नहीं रखकर जिलास्तर पर रखे हुए हैं। इस कारण रोस्टर के अनुसार वह आवंटित स्कूलों का समय पर