पटनाः पटना हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (प्रथम चरण) को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) को टीआरई-1 का पूरक परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश नानी तागिया ने धीरेंद्र कुमार समेत 100 अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया। कोर्ट ने बीपीएससी को यह निर्देश दिया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत ली गई परीक्षा का वह जल्द से जल्द पूरक परिणाम जारी करे।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए बीपीएससी द्वारा प्रकाशित योग्यता अंक प्राप्त किया, लेकिन बीपीएससी द्वारा निर्धारित जन्मतिथि की कट आफ के कारण उनका नाम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता चयनित
उम्मीदवारों की तुलना में उम्र में कम थे। लेकिन, सामान्य विषय श्रेणी के तहत विज्ञापित 67,066 पदों के खिलाफ, प्राथमिक शिक्षक के पदों को भरने के लिए बीपीएससी द्वारा केवल 62,653 उम्मीदवारों का चयन किया गया।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्राथमिक शिक्षक की 4619 रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। बीपीएससी को रिक्तियों को भरने के लिए पूरक/ अतिरिक्त चयन सूची प्रकाशित करनी चाहिए थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि एवं अधिवक्ता प्रणव कुमार ने रखा

