प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक के लिए पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरइ1) के अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पड़े पदों की जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग को दें, ताकि आयोग सफल उम्मीदवारों की एक पूरक मेधा सूची जारी कर सके. न्यायाधीश
2024 रिक्तियां शेष रह गयी हैं, कटऑफ बनेगा आधार
नानी टांगया की एकल पीठ ने धीरेंद्र कुमार समेत 101 अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पहले ही सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था. मालूम हो कि प्राथमिक स्कूलों में वर्ग एक से लेकर पांच तक के लिए शिक्षक भर्ती के लिए 30 मई 2023 को विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया
गया था. आयोग ने परीक्षा आयोजित कर परिणाम जारी किया था. इसमें रिक्तियों की कुल संख्या 4797 थी. इसमें 2773 उम्मीदवार पास हुए थे. 2024 रिक्तियां शेष रह गयी थीं. इसके बाद आयोग ने कहा कि बची सीटों को दूसरे चरण में भरा जायेगा. आयोग के इस निर्णय के विरुद्ध पटना हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थी. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को निर्देश दिया कि वह सफल उम्मीदवारों की एक पूरक मेधा सूची जारी करे, ताकि उनकी नियुक्ति कट ऑफ मार्क्स के आधार पर हो सके.

