बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा कार्यालय में एक आम सूचना साटी गयी है। लिखा गया है कि आप सभी अवगत हैं कि रिश्वत लेना अथवा देना दोनों दंडनीय अपराध है। अगर कार्यालय परिसर में अथवा कार्यालय के नाम पर अथवा कार्यालय के पदाधिकारी अथवा निजी कर्मी के नाम पर कोई भी अवैध वसूली करते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने कहा कि
■ हाल में सभी डीपीओ के संभाग में किया गया है बदलाव
जिला शिक्षा विभाग में इस तरह की सूचना पहली बार चिपकायी गयी है। इससे पहले इस तरह की सूचना नहीं साटी गयी थी। हाल ही में डीएम शशांक शुभंकर ने शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद आनन-फानन में सभी डीपीओ के संभाग बदल दिये गये थे।

