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Saturday, December 20, 2025

यूपी के 35000 शिक्षकों की नौकरी बचाएगा ये ब्रिज कोर्स, कर लें 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन

 यूपी के 35000 शिक्षकों की नौकरी बचाएगा ये ब्रिज कोर्स, कर लें 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब ऐसे सभी शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा. इस फैसले से प्रदेश के करीब लगभग 35 हजार शिक्षकों को राहत मिलेगी, क्योंकि कोर्स पूरा करने के बाद उनकी नियुक्ति को वैध माना जाएगा. इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का समय से रजिस्ट्रेशन कराएं. यह छह महीने का प्राथमिक शिक्षक शिक्षा (ब्रिज) कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में कराया जाएगा.

इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 तय की गई है. रजिस्ट्रेशन के लिए शिक्षक http://bridge.nios.ac.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में bridgesupport@nios.ac.in पर ईमेल के जरिए मदद ली जा सकती है.


ब्रिज कोर्स पर खर्च होंगे 25 हजार रुपये

एनआईओएस ने ब्रिज कोर्स के लिए 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क और 24,000 रुपये परीक्षा शुल्क तय किया है. यानी कुल मिलाकर लगभग 25 हजार रुपये खर्च होंगे. इस ब्रिज कोर्स में बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र, आकलन, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षाशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन और स्कूल अनुभव जैसे विषय शामिल हैं. यह कुल 20 क्रेडिट का कोर्स होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश


पहले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड योग्यता को अमान्य कर दिया गया था. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंशुमान सिंह बनाम एनसीटीई केस में 8 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि पहले से नियुक्त बीएड शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त ऐसे बीएड शिक्षक, जिनकी नियुक्ति नियमों के तहत हुई है, उनकी सेवा सुरक्षित रहेगी, लेकिन उन्हें यह ब्रिज कोर्स हर हाल में पूरा करना होगा. तय समय में कोर्स पूरा न करने पर संबंधित शिक्षक की नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी.

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