स्कूल में महिला शिक्षक 70 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगी
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षकों की नई तबादला नीति में स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। स्थानांतरण और पदस्थापन में विद्यालय की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाएगा।
किसी एक विद्यालय में महिला शिक्षकों की संख्या अधिकतम 70% तक रखने का प्रावधान भी किया गया है। नई नीति में कहा गया कि जिले के अंदर स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए
●जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी समिति
डीएम की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति गठित होगी। उप विकास आयुक्त, डीईओ, डीपीओ (स्थापना), अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित पदाधिकारी व नामित महिला एवं अल्पसंख्यक पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। भविष्य में अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तर पर समिति गठित होगी। संबंधित जिलों के पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

