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Tuesday, February 9, 2021

निर्धारित स्कूल नहीं मिला तो दूसरा विद्यालय आवंटित, 120 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 13 का ही चयन बोर्ड ने किया समायोजन

 

प्रयागराज : आखिरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र ने समायोजन की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं। जिन चयनितों को आवंटित कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिली, उनकी तादाद 120 से अधिक है। चयन बोर्ड ने उनमें से सिर्फ 13 अभ्यर्थियों को दूसरा कॉलेज आवंटित किया है। इसमें चयन बोर्ड को जिन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विकल्प भेजा था, उन्हीं पर रहम किया गया है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त पदों की संख्या काफी अधिक है, फिर भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है।

निर्धारित स्कूल नहीं मिला तो दूसरा विद्यालय आवंटित, 120 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 13 का ही चयन बोर्ड ने किया समायोजन


चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के लिए विषयवार चयन किया है और उन्हें रिक्ति के सापेक्ष कालेज भी आवंटित किए। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कालेजों में पहुंचे तो उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। शासन ने इसकी मॉनीटरिंग अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को सौंपी है। उन्होंने भी पिछले दिनों संबंधित मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों से गलत अधियाचन भेजने व ज्वाइन न कराने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक व पटल सहायकों के नाम मांगे थे। इतना ही नहीं चयन बोर्ड ने कुछ अभ्यर्थियों का आवंटन भी गलत किया था, इसकी रिपोर्ट भी जिलों से निदेशालय को मिली है। चयन बोर्ड ने कुछ माह पहले एक उच्च स्तरीय प्रकरण में समायोजन किया था, उसके बाद अब 13 अभ्यर्थियों के समायोजन की सूचना वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई है।


जिन अभ्यर्थियों का समायोजन हुआ है उनमें पांच प्रवक्ता पद पर व आठ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं। उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियमावली में समायोजन की व्यवस्था है उसी के तहत यह कार्य किया गया है। निर्देश है कि जहां बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थी को रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है तो डीआइओएस ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए बोर्ड को अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध संस्तुति करेगा। डीआइओएस की संस्तुति पर ही बोर्ड अभ्यर्थी को दूसरी संस्था आवंटित करेगा। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि इस समायोजन में संजय सिंह मामले में विचाराधीन विज्ञापन के लिए मिले अधियाचन शामिल नहीं हैं।

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