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Monday, March 29, 2021

रिटर्न में कोई गलती हुई है तो तीन दिन में सुधार लें:- मार्च के बाद रिटर्न में सुधारी नहीं जा सकेंगी गलतियां, गलतियों के लिए आयकर विभाग कर सकता कार्रवाई

 कानपुर: आयकर रिटर्न फाइल करते समय यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे 31 मार्च तक ठीक कर लें। इसके बाद आयकर विभाग यह मानकर कार्रवाई कर सकता है कि करदाता ने जानबूझकर सूचनाएं छिपाई हैं। इसके लिए करदाता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


रिटर्न में कोई गलती हुई है तो तीन दिन में सुधार लें:- मार्च के बाद रिटर्न में सुधारी नहीं जा सकेंगी गलतियां, गलतियों के लिए आयकर विभाग कर सकता कार्रवाई



वित्त वर्ष 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिटर्न में यदि कुछ गलती रह गई है, किसी आय को बताने से आप चूक गए हैं या किसी आंकड़े में कोई हेरफेर हो गया है, तो उसे अगले तीन दिन में ठीक कर लें। 31 मार्च के बाद रिटर्न में किसी सुधार की अनुमति नहीं मिलेगी।


साथ ही करदाताओं को 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। करदाता उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। वहीं, आयकर छूट व कटौतियों के लिए खर्च व निवेश 31 मार्च, 2021 तक कर लेने होंगे। इसके बाद किए गए निवेश पर लाभ नहीं मिलेगा।


वित्त वर्ष 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिटर्न अभी तक जमा नहीं किए हैं तो उन्हें विलंबित श्रेणी का रिटर्न माना जाएगा। इन्हें 31 मार्च तक लेट फीस के साथ दाखिल किया जा सकता है। पहली अप्रैल से ये रिटर्न दाखिल नहीं किए जा सकेंगे और अधिकारी ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।


करदाताओं को 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य है 

रिटर्न में कोई गलती हुई है तो तीन दिन में सुधार लें:- मार्च के बाद रिटर्न में सुधारी नहीं जा सकेंगी गलतियां, गलतियों के लिए आयकर विभाग कर सकता कार्रवाई Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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