Primary Ka Master Latest Updates👇

Wednesday, July 20, 2022

अनुदानित विद्यालय की शिक्षिकाओं को मिली राहत

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुदान सूची में शामिल होने पर हाथरस स्थित जूनियर हाईस्कूल की शिक्षिकाओं को राहत दी है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए वेतन जारी करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।


यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने श्रीमती हरप्यारी देवी कन्या जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत शिक्षिका श्रीमती ललिता तथा 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में मंडलीय समिति ने शिक्षिकाओं को वेतन (वित्तीय सहमति) देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने विभाग के इस आदेश पर रोक लगा दी और अंतरिम आदेश पारित किया।


गौरतलब है कि दो दिसंबर 2006 को जारी शासनादेश के क्रम में प्रदेश केऐसे कन्या जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में शामिल किया गया था, जिन्हें 23 अप्रैल 1999 से पहले मान्यता प्रदान की गई थी। किंतु विभाग ने याचियों के विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया था। जबकि, संस्थान को 1986 में ही मान्यता प्रदान की गई थी। विद्यालय प्रबंधन समिति ने विभाग के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी।


अदालत ने 2019 में प्रबंध समिति की याचिका स्वीकार करते हुए शासन को विद्यालय अनुदान सूची में शामिल करने एवं शिक्षिकाओं को वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी थी ।



उच्चतम न्यायालय की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने पर राज्य सरकार ने विद्यालय को तो अनुदान सूची में शामिल कर लिया था। किंतु विभाग की ओर से गठित मंडलीय समिति ने विद्यालय में तैनात 18 शिक्षिकाओं को वित्तीय सहमति प्रदान करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने मंडलीय समिति के उस आदेश को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है ।


अनुदानित विद्यालय की शिक्षिकाओं को मिली राहत Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link