Primary Ka Master Latest Updates👇

Saturday, September 17, 2022

असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम संशोधित करने के निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र परीक्षा में ओएमआर शीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। आयोग के परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि आयोग ने ओएमआर शीट जांचने में गलती की है जिससे अभ्यर्थी को कम अंक मिले हैं और वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया। याची का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र पद के लिए जारी विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में उसने कुल 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे, जिसके लिए उसे 155.79 अंक मिलने चाहिए थे लेकिन उसे सिर्फ 153.68 अंक दिए गए। इससे वह चयन सूची से बाहर हो गया। इस मामले में कोर्ट ने आयोग से मूल ओएमआर शीट तलब की थी। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची की आपत्ति सही पाई गई है। अन्य अभ्यर्थियों की भी ओएमआर शीट जांचने में इसी प्रकार की त्रुटि हुई है। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि अन्य विषयों की कॉपियों में भी इसी प्रकार की त्रुटि हुई है, जिसे संशोधित करते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाएगा।



इस पर कोर्ट ने आयोग को याची की आपत्तियों को सही करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान यदि किसी की नियुक्ति होती है तो वह आयोग के संशोधित परिणाम पर निर्भर करेगी।


असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम संशोधित करने के निर्देश Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link