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Friday, July 7, 2023

नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास

 बदायूं। नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने मुजरिम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



थाना सिविल लाइंस ग्रामीण क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 15 अक्तूबर 2014 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल की छुट्टी के समय छात्र- कोर्ट ने मुजरिम पर 10 हजार छात्राएं घर वापस रुपये का जुर्माना भी लगाया लौट रहे थे तभी बाइक सवार एक व्यक्ति ने नाबालिग छात्राओं को रुपये देने का लालच देकर बुरी नीयत से पकड़ लिया।


छात्राओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने बाइक सवार आरिफ पुत्र मेहंदी हसन निवासी मोहल्ला हकीमगंज मीरा जी की चौकी थाना कोतवाली बदायूं को मौके पर पकड़ लिया। पुलिस ने आरिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।


स्पेशल जज दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा व अमोल जौहरी के तर्कों को सुनने के बाद दोषी आरिफ को मुजरिम ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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