Primary Ka Master Latest Updates👇

Friday, January 12, 2024

विचार किए बिना नौकरी का दावा खारिज नहीं कर सकते

 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत अनुकंपा नियुक्ति का दावा सिर्फ इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता कि आश्रित के माता-पिता दोनों सरकारी सेवा में थे। दावे पर निर्णय लेते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि आश्रित किस हद तक मृतक पर निर्भर था। कोर्ट ने पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत आवेदन करने वाले आशीष प्रकाश की याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग के 18 फरवरी 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पीड़ित की याचिका पर दिया है।

विचार किए बिना नौकरी का दावा खारिज नहीं कर सकते Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link