शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे कर्मचारियों का वेतन लंबित रखा जाता है, तो जवाबदेह पदाधिकारी व आउट सोर्सिंग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान कराया जायेगा. विभाग ऐसे पदाधिकारियों पर दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही करेगा. शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने इस आशय के आदेश सभी क्षेत्रीय शिक्षा
उप निदेशक, डीइओ और डीपीओ को दिये हैं.
आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले आठ दिन में हर हाल में कर दिया जाए. हालांकि विभाग ने साफ किया है कि आवंटन उपलब्ध न होने पर वेतन या मानदेय लटकता है तो उस पर कार्यवाही नहीं होगी. दरअसल विभागीय शीर्ष अफसरों को कर्मचारियों की तरफ से शिकायत मिली है कि उनका वेतन महीनों तक जानबूझकर लटका दिया जाता है.

