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Saturday, August 17, 2024

अब पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस कटौती नहीं होगी

 लखनऊ। पारिवारिक पेंशन पर स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कोषागार निदेशक नील रतन कुमार ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को निर्देश देते हुए निदेशक ने कहा कि निदेशालय के संज्ञान में आया है कि पारिवारिक पेंशन पर टीडीएस कटौती की जा रही है। इससे पेंशनरों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कठिनाइयां आ रही है।



आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के अंतर्गत टीडीएस कटौती के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2022-23 में दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके मुताबिक पारिवारिक पेंशन 'आय के अन्य स्रोतों' में वर्गीकृत है। इस वजह से इस पर टीडीएस कटौती लागू नहीं होगी। अतः पारिवारिक पेंशन पर आयकर कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कोषाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोषागार स्तर पर पारिवारिक पेंशन से टीडीएस कटौती न की जाए। यदि किसी पारिवारिक पेंशनर द्वारा लिखित में टीडीएस कटौती का अनुरोध किया जाता है तो आवेदन पत्र पर पारिवारिक पेंशनर की पत्रावली में रखते हुए टीडीएस कटौती कर ली जाए। ब्यूरो

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