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Tuesday, August 20, 2024

पैन-आधार के पेच में अटक रहा रिफंड दावा

 अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने के काफी दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। साथ ही यह भी जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार संख्या से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि काफी रिफंड दावे पैन-आधार लिंक न होने के कारण अटके हुए हैं। ऐसे में विभाग ने इन दावों को फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में डाल दिया है।



आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक करके स्थिति देख सकते हैं। अगर किसी तकनीकी कारण की वजह से रिफंड रुका हुआ है तो वो स्पष्ट तौर पर लिखा होगा। अगर पैन से आधार लिंक नहीं है तो पहले इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।



आ रहीं शिकायतें : इस बार रिफंड को लेकर काफी लोग शिकायतें कर रहे हैं। कुछ मामलों में रिटर्न भरने के एक से दो महीने बाद भी रिफंड नहीं मिला है। लोग सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे पैन-आधार को सही समय पर लिंक न करना भी बड़ा कारण है। करदाता अब इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।




एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा


आयकर विभाग ने आधार से पैन को जोड़ने की समय-सीमा को कई बार आगे बढ़ाया था। अंतिम तिथि खत्म होने के बाद विभाग ने अब इस काम के लिए एक हजार रुपये का शुल्क तय किया है। मौजूदा समय में एक जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना जरूरी है। उसके बाद जारी पैन कार्ड को छूट के दायरे में रखा गया है।




● माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें।




● अब पावती संख्या पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।




● आयकर विभाग के पोर्टल ( www. incometax. gov. in) पर जाएं। यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें

पैन-आधार के पेच में अटक रहा रिफंड दावा Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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