Primary Ka Master Latest Updates👇

Thursday, October 3, 2024

अधिसूचना के बाद प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर तबादला नहीं

 हाईकोर्ट ने कहा कि उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजने के बाद उन पदों को स्थानांतरण से नहीं भरा जा सकता है। प्रधानाचार्य पद की रिक्तियां बोर्ड या आयोग से ही भरी जा सकती हैं।

एटा के राजीव कुमार और हरिशरण ने याचिकाएं दाखिल कर उनके संस्थान में स्थानांतरण से प्रधानाचार्य के पद को भरने को चुनौती दी थी। याची संस्थान में वरिष्ठतम शिक्षक थे और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। याचियों की दलील थी कि उनके संस्थान में प्रधानाचार्य पद की भर्ती के लिए बोर्ड को अधिसूचित किया जा चुका था। ऐसे में स्थानांतरण के माध्यम से पदों को नहीं भरा जा सकता।



राजीव कुमार 2019 से इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। वहीं, हरि शरण 2015 से सर्वोदय इंटर कॉलेज, नजीरपुर, जिला एटा में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। दोनों मामलों में रिक्तियों को 2019 में बोर्ड को अधिसूचित किया गया था।


अधिसूचना के बाद प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर तबादला नहीं Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link