Primary Ka Master Latest Updates👇

Friday, November 27, 2020

अनुदेशकों को 17 हजार मानदेय देने के मामले में आदेश का पालन करें या हाजिर हों मुख्य सचिव : हाईकोर्ट

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुदेशर्कों को निर्धारित से कम मानदेय दिए जाने के मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी को कोर्ट के आदेश का पालन करने अथवा अगली सुनवाई आठ दिसबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीब मिश्र ने भदोही के अनुदेशक आशुतोष की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित मानदेय के भुगतान का निर्देश दिया था, जबकि अनुदेशकों का कहना है कि उन्हें आधे से कम मानदेय दिया जा रहा है। आदेश के बाद भी पूरा मानदेय नहीं दिया तो अवमानना याचिका दाखिल कौ गई। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की है। इसलिए सुनवाई अपील तय होने तक टाली जाए। याची के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि मात्र अपील दाखिल करने से आदेश का पालन करने से नहीं बचा जा सकता। क्योंकि अपील में कोई अंतरिम आदेश या रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में अबहेलना करना कोर्ट की अवमानना करना है।

अनुदेशकों को 17 हजार मानदेय देने के मामले में आदेश का पालन करें या हाजिर हों मुख्य सचिव : हाईकोर्ट Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link