बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का बीच सत्र में स्थानांतरण करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी
बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का बीच सत्र में स्थानांतरण करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा अंतर्जनपदीय अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में निर्देश जारी करने के साथ ही यह भी कहा था कि इस बीच सत्र में अध्यापकों के तबादले न किए जाएं। पैसा दे इसमें संशोधन करवाना चाहती है।
दिव्या गोस्वामी केस में याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि सरकार और परिषद की ओर से दाखिल अर्जी की प्रति उनको प्राप्त हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि जो कि इस वर्ष कोरोना के कारण विद्यालय में छात्रा नहीं रहे हैं विद्यालय में पढ़ाई हो नहीं रही है। इसलिए इस सत्र में बीच में स्थानांतरण करने की अनुमति मांगी गई है।

