झारखंड राज्य के करीब 1200 प्रारंभिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से 1 या 2 दिन में आदेश जारी कर दिया जाएगा.
रांची. झारखंड राज्य के करीब 1200 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 1200 प्रारंभिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इस संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग एक या दो दिन में आदेश जारी कर देगा.
इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति 2003 में हुई थी, लेकिन इन शिक्षकों को नई पेंशन योजनाओं के तहत शामिल कर लिया गया था. इस फैसले के खिलाफ शिक्षक झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाये थे. इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया.
झारखंड हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल शामिल करने का फैसला सुनाया था.मिली जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है. बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएगा.
स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत साल 2003 में आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में वैसे शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लाभ मिलेगा, जो शिक्षक विलंब के लिए खुद जिम्मेदार हैं. बता दें कि साल 2003 में जेपीएससी द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी.

