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Sunday, January 24, 2021

आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मांगी अभ्यर्थियों की चयन सूची

 

प्रयागराज : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 47 के तहत सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016 में चयन सूची बनाने में आरक्षण प्रविधानों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने चयन सूची व अभ्यíथयों को प्राप्त अंकों का ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। इस मामले में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि  

आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मांगी अभ्यर्थियों की चयन सूची


आयोग ने जिन सामान्य वर्ग की महिला अभ्यíथयों के अंक पुरुष अभ्यíथयों से अधिक थे उनको भी सामान्य वर्ग की महिला सूची में रख दिया है। इससे कम अंक पाने वाली महिला अभ्यíथयों का चयन नहीं हो सका है। मोनिका गुप्ता व अन्य की याचिका पर न्यायमूíत एसडी सिंह सुनवाई कर रहे हैं। याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि आयोग की ओर से 23 अक्टूबर 2020 को जारी चयन सूची में सामान्य वर्ग में 28 महिला अभ्यíथयों का चयन हुआ।

आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मांगी अभ्यर्थियों की चयन सूची Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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