*हाई कोर्ट इलाहाबाद*
*68500 जिला आवंटन सुरक्षित*
*शिखा सिंह आदेश के तहत जितने कोर्ट में याची थे और स्पेशल अपील में जितने अपीलान्ट्स हैं सिर्फ उन्हें ही याची राहत मिलेगी जिसमे फर्स्ट 3 जिले वरीयता क्रम में आवंटन किया जाएगा वो भी उपलब्ध सीट के आधार पर पूरी प्रक्रिया की जाएगी , 6127 में किसी की भी नियुक्ति डिस्टर्ब नहीं होगी*
*शुक्रिया**धन्यवाद
68500 जिला आवंटन विवाद का आज निस्तारण हो गया।
माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गई हैः-
1. कमतर मेरिट वालों के आवंटन रदद नहीं किए जाएंगे।
2. जो भी अभ्यर्थी शिखा सिंह के फैसले की तारीख से पहले रिट याचिका दाखिल किए हैं या अपील मे याची हैं उन्हें उनके प्रथम तीन च्वाइस पर आज की तारीख मे उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।
3. वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।
4. समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
5. मेरिट, श्रेणी, च्वाइस और पदों की संख्या के आधार पर आवंटन किया जाएगा।
6. केवल 3 च्वाइस पर विचार किया जाएगा। यदि 3 च्वाइस पर एकोमोडेट नहीं होता तो वह जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे।
निर्णय आ जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

