शासन ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों या विभाग से अधिक राशि की कटौती अथवा अन्य परिस्थितियों में राशि की कमी से संबंधी व्यवस्था तय कर दी है| इसके लिए वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से खाता खोला जाएगा |
विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं| उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के एनपीएस से जुड़े शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के अंशदान से संबंधित कई तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं| तय किया गया है कि एनपीएस से संबंधित शिक्षक में यदि त्यागपत्र दे दिया है या उसे पदच्युत कर दिया गया है तो एनपीएस की राशि ट्रस्ट बैंक द्वारा राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी|

