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Wednesday, September 8, 2021

राज्य कर्मियों के स्पेशल कैश पैकेज क्लेम के भुगतान का रास्ता साफ

 लखनऊ : अवकाश यात्र सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज का लाभ लेने वाले जिन राज्य कर्मचारियों ने बीती 31 मार्च तक अपने बिल/वाउचर या क्लेम प्रस्तुत कर दिए थे, शासन ने उनके क्लेम का भुगतान 31 अक्टूबर तक करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया।



कोरोना के दौरान राष्ट्रव्यापी लाकडाउन के कारण अवकाश यात्र सुविधा का लाभ नहीं उठा पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र की तर्ज पर स्पेशल कैश पैकेज की घोषणा की थी। कर्मचारियों ने अपने बिल 31 मार्च 2021 से पहले प्रस्तुत कर दिये थे लेकिन वित्तीय वर्ष बीतने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था। वित्त विभाग ने ऐसे कर्मियों को भुगतान 31 अक्टूबर तक करने का निर्देश दिया है।


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