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Sunday, July 30, 2023

आईटीआर भरने के लिए न करें अंतिम दिन का इंतजार

 हिन्दुस्तान फोन इन कार्यक्रम में शनिवार को वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) आरएल बाजपेई ने करदाताओं को रिटर्न फाइल करने में आ रही दिक्कतों को सुना।



सीए ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर करदाता 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फीस देनी होगी। और साइटो में परेशानी में आने लगती है।


किन लोगों को मिलेगा रिफंड?


जिन लोगों ने पूरे साल टीडीएस या एडवांस टैक्स के रूप में पहले ही ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है, उन्हें रिफंड प्राप्त होता है। इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इस रिफंड को आईटी डिपार्टमेंट टैक्सपेयर के बैंक खाते में ट्रांसफर करता है।


इन गलतियों से रिफंड में देरी


● कई बार लोग रिटर्न डेडलाइन पर फाइल करते हैं। ऐसे में उन्हें रिफंड मिलने में देरी होती है। वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद ही रिफंड प्राप्त होगा


आयकर विभाग टैक्स पेयर्स को 30 दिन देता है, जिसमें आधार से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।


रिटर्न फाइल के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूरी


ई-वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें। e-verify Return का विकल्प पर क्लिक करें।


रिटर्न फाइल के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूरी


इसके बाद मोबाइल पर आया 6 नंबर का ओटीपी दर्ज करें और इसे सब्मिट कर दें।


रिटर्न फाइल के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूरी


आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। इसके बिना यह अधूरा है।

आईटीआर भरने के लिए न करें अंतिम दिन का इंतजार Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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