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Wednesday, September 27, 2023

'स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई' पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में जताई गंभीर आपत्तियां

 Uttar Pradesh के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था. इसमें एक महिला टीचर अपने विद्यार्थियों को बुलाकर एक बच्चे की पिटाई करवा रही थी. पीड़ित बच्चा मुस्लिम समुदाय का था. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने 25 सितंबर को कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देना चाहिए.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करके टीचर ने एक समुदाय को टारगेट किया है. इसकी ज़िम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए. जस्टिस अभय एस. ओका और पंकज मिथल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये मौखिक टिप्पणी की. याचिका में एक स्कूली बच्चे को बारी-बारी से पीटने की घटना पर चिंता जताई गई थी.



अगस्त में वायरल हुआ था वीडियो

इस घटना का वीडियो अगस्त महीने में वायरल हुआ था. इसके बाद टीचर के खिलाफ FIR दर्ज़ की गई. सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को सुनवाई करते हुए इस मामले में FIR दर्ज़ करने के तरीके पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं. कोर्ट ने कहा, "टीचर एक समुदाय को निशाना बना रही हैं. हम इसकी गहराई में जांच करेंगे. क्या टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं. क्या पढ़ाई की यही गुणवत्ता है? राज्य को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. क्या स्कूल ने बच्चे के लिए कोई काउंसलर नियुक्त किया है? अगर ये घटना हुई है तो इसे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए. ये एक गंभीर मुद्दा है."

कौन है आरोपी टीचर?

आरोपी टीचर का नाम तृप्ता है. उन पर मुस्लिम बच्चों के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने और बाकी छात्रों से मुस्लिम बच्चे को पिटवाने का आरोप है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी ने अपना बचाव करने की भी कोशिश की. उन्होंने कहा कि वे विकलांग हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों से पिटाई करने को कहा था. उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी. उसे काट-छांटकर अपलोड किया गया था.

'स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई' पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में जताई गंभीर आपत्तियां Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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