अलीगंज। शासन ने आदेश जारी किया है कि बिना मान्यता कोई विद्यालय नहीं चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता के स्कूल चलाता है तो उस पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसे लेकर शिक्षा विभाग विद्यालयों की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है।
क्षेत्र में भी इस तरह के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। बिना मान्यता के विद्यालयों में बेरोजगार युवकों को बेहद ही कम पैसों में शिक्षक के रूप में तैनात कर दिया जाता है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में संचालक कोई कसर नहीं छोड़ते। एबीएसए सुरेंद्र सिंह अहिरवार ने बताया कि हीरा पब्लिक स्कूल, एएसआई किड्स पब्लिक स्कूल, रेशम देवी पब्लिक स्कूल सरकारी मानकों के विरुद्ध हैं। इन विद्यालयों को संज्ञान में लिया गया। तीनों स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, की जाएगी।

