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Saturday, March 16, 2024

पेंशनरों की महंगाई राहत की दर 50 फीसदी हुई, वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने का आदेश जारी किया

 लखनऊ, । राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ता में चार फीसदी वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार ने पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई राहत में भी चार फीसदी वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। अब पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को 50 फीसदी की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इस वृद्धि का लाभ राज्य के करीब 12 लाख पेंशनरों को होगा।



वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने गुरुवार को देर शाम इस आशय का आदेश जारी किया। महंगाई राहत की दर में वृद्धि का यह लाभ एक जनवरी 2024 से दी जाएगी।


हाईकोर्ट और स्थानीय निकायों के लिए अलग से जारी होगा आदेश


यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में भी अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनर जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन मिलती है, उन पर भी लागू होगा।

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