Primary Ka Master Latest Updates👇

Saturday, March 16, 2024

दो पत्नियां रखने वाले प्रवक्ता की राहत बरकरार, जानिए पूरा मामला

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी रखने के आरोपी राजकीय महाविद्यालय चुनार के संस्कृत प्रवक्ता भास्कर प्रसाद द्विवेदी का निलंबन रद्द करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है। दो न्यायाधीशों की



खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि नियम 10 (2) के तहत छोटे दंड के अपराध के लिए निलंबित करने का औचित्य नहीं है। प्रवक्ता को सफाई का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियम 4 के तहत निलंबन किया जा सकता है नियम 10 में निलंबन का औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने दिया है।

दो पत्नियां रखने वाले प्रवक्ता की राहत बरकरार, जानिए पूरा मामला Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link