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Thursday, July 4, 2024

हाईकोर्ट ने आठ इंचार्ज शिक्षकों को दिए प्रधानाध्यापक का वेतन के निर्देश

 रामपुर। बेसिक स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है जिस कारण प्रधानाध्यापक के पदों पर सहायक अध्यापक इंचार्ज बनकर काम कर रहे हैं। जनपद के ऐसे ही आठ इंचार्ज शिक्षकों को उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन देने के आदेश दिए हैं।


विकास खंड शाहबाद के अरविंद कुमार सिंह, मनोज कुमार, तरुण कुमार, इकबाल हुसैन, नरेश कुमार, ज्योति कुमार शर्मा, निशांत कुमार व अजय पाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने विद्यालय में पिछले कई वर्षों से इंचार्ज का काम कर रहे हैं।


परंतु उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने सोमवार को कि याचिका का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वह इन याची शिक्षकों की इंचार्ज बनने की तिथि जांच कर इन्हें प्रधानाध्यापक का वेतन का भुगतान दो माह के अंदर



करें तथा इन्हें इंचार्ज अवधि का एरियर का भुगतान भी किया जाए। इस आदेश के बाद जनपद के शिक्षकों में खुशी की लहर है।


इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल तथा जिला मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जनपद में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति 14 वर्षों से तथा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति आठ वर्षों से नहीं हुई है। जनपद में 900 से अधिक शिक्षक इंचार्ज का काम कर रहे हैं परंतु उन्हें वेतन सहायक का मिल रहा है। शासन को शीघ्र ही पदोन्नति करनी चाहिए।



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