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Monday, December 8, 2025

वापस मिलेगी भूलवश गलत खाते में भेजी गई रकम

 वापस मिलेगी भूलवश गलत खाते में भेजी गई रकम



सुल्तानपुर। साइबर थाने में ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये कुछ लोग गलत खाते में पैसे भेजने की शिकायतें कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। साइबर थाने की पुलिस ऐसे पीड़ितों को धनराशि वापस हासिल के बारे में जागरूक कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि यदि गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो उसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है।


साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि यदि यूपीआई व इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय पैसा भूलवश किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाए तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराएं। आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाने पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित बैंक जाएं और फॉर्म भरकर इसकी जानकारी दें।


बैंक मदद करने से आनाकानी करे तो उपभोक्ता बैंक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम दूसरे के पास चली जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है। वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे में पैसा वापस दिला सकती है। यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मेसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। मेसेज में एक पीपीबीएल नंबर होता है।


शिकायत के समय जरूरत पड़ती है। गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ पीपीबीएल नंबर दर्ज करवा कर तीन दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। बैंक को दिए जाने वाले फॉर्म में ट्रांजक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी अवश्य दें। भूलवश भेजी गई रकम वापस खाते में आ सकती है।

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