जिला न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी केएल पटेल उर्फ कृष्ण लाल पटेल की गैंगेस्टर मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अतीकउद्दीन ने विशेष लोक अभियोजक अतुल
चौहान को सुन कर दिया है। प्रकरण सोरांव थाने का है। अभियुक्त पर आरोप है कि वह गैंग बनाकर गैंग के सदस्यों द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर अनुचित लाभ कमाते थे।
अभियुक्त गैंग लीडर है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी में कहा गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है । उसकी कोई भूमिका नहीं है। जिस मुकदमे के आधार पर उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है, उसमें सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है।
अभियोजन की ओर से जमानत का प्रबल विरोध किया गया और कहा गया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाले का यह मुख्य आरोपी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया और अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है ।
Primarykamaster, Primary ka master,updatemarts, update-marts,updatemarts.in, uptetnews,basic Shiksha news,updatemarts news,basic education department

