नई दिल्ली, एजेंसी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से बाहर निकलने के नियमों को आसान बना दिया है। इसके तहत एनपीएस सदस्य योजना से निकासी के समय एन्यूटी / पेंशन प्लान और बीमा कंपनी का चुनाव अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
इस संबंध में पीएफआरडीए ने हाल एक सर्कुलर जारी किया है। पेंशन में नियामक ने सरकार और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को एनपीएस सदस्यों को उनकी जरूरतों के मुताबिक पेंशन प्लान चुनने में मदद करने का आदेश दिया है। इससे लाभार्थियों को आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा । नियामक ने कहा है कि एन्यूटी या पेंशन प्लान चयन एनपीएस सदस्यों की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर होना चाहिए।

