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Wednesday, September 20, 2023

बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र तय करने की सलाह

 बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अगर शराब पीने के लिए निर्धारित कानूनी उम्र की तरह ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए भी एक उम्र सीमा तय की जाए तो यह उपयुक्त होगा। कोर्ट ने 30 जून के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली ‘एक्स’ की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।



हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न आदेशों के खिलाफ एक्स की याचिका खारिज कर दी थी। मंत्रालय ने दो फरवरी, 2021 और 28 फरवरी, 2022 के बीच सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 10 सरकारी आदेश जारी किये थे।


सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं बच्चे न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं। आज के स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं। मुझे लगता है कि आबकारी नियमों की तरह इसकी भी उम्र सीमा तय होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि न इंटरनेट पर भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए, जो मन को विषाक्त करती हैं।

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