Primary Ka Master Latest Updates👇

Monday, January 8, 2024

12460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ, देखें लाइव वीडियो

 12460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ, देखें लाइव वीडियो

12460 भर्ती*


शून्य के नेता शायद जीवन पर्यंत मुकदमा लड़ते रहने को ही अपना पेशा बना कर दम लेंगे..


*सुप्रीम कोर्ट ने आज सेकंड राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट को स्टेट्स को अर्थात यथास्थित बरकरार रखने का आदेश पारित किया है…*


अब जहां नियुक्ति पत्र नही बांटे गए हैं वहां अग्रिम आदेश तक नही बंटेंगे…


स्कूल आवंटन नही होगा।


तनख्वाह भी नही मिलेगी….


👉 जिला वरीयता के नियम को चुनौती देने वाले धन्ना सेठ अपने घमंड के बदौलत हजारों अभ्यर्थियों को बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे और उनका शोषण बदस्तूर जारी रखेंगे।


👉 मई 2018 में नियुक्त साथियों को सुप्रीम कोर्ट ने नही छेड़ा है।


धन्यवाद।

*कुलदीप एंड टीम*


नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक कर देखें वीडियो 👇👇


https://youtu.be/xkItu9lbtUk?si=Jz_-zSxrn9x97qPi


8_जनवरी_सुप्रीम_कोर्ट


🖍️ साथियों आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 9 में 59 नंबर पर केस लिस्ट था जिसकी सुनवाई हुई।



#8_जनवरी_सुप्रीम_कोर्ट


🖍️ साथियों आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 9 में 59 नंबर पर केस लिस्ट था जिसकी सुनवाई हुई।


🖍️ साथियों आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शुन्य जनपद के तरफ से अधिवक्ता मौजूद थे और कोर्ट को मेम ने जज साहब को बताया कि सबको नियुक्ति मिल चुकी है इनको डिस्टर्ब न किया जाए जिस पर जज साहब सहमत हुए और जिनको नियुक्ती मिल चुकी है उनको किसी भी तरह डिस्टर्ब न करने को कहा और स्टेटस को रहने को कहा और 3 हफ्ते के बाद की तारीख लगा दी।


🖍️ साथियों 51 के तरफ से स्टे का पूरा प्रयास किया गया लेकिन स्टे नहीं हुआ स्टेट्स को के लिए आदेश दिया।


🖍️ साथियों स्टेटस को का मतलब होता है की जिसको नियुक्ति मिल चुकी है उनको डिस्टर्ब न किया जाए ऐसे ही स्टेट्स को से 6000 51 वाले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं अब जो भी पद बचेगा। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट इन पर पढ़ रहे हैं। उस पर आगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है तब तक थर्ड काउंसलिंग नही हो सकती है।

12460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ, देखें लाइव वीडियो Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link