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Thursday, April 25, 2024

Liv-52 Banned in UP : जन-अपील सामाचार पत्र के माध्यम से प्रेस नोट प्रकाशित किये जाने के सम्बंध में।

 Liv-52 Banned in UP : जन-अपील सामाचार पत्र के माध्यम

से प्रेस नोट प्रकाशित किये जाने के सम्बंध में।


-:: जन-अपिलःः-


लाइसेन्स अधिकारी, निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएं उ०प्र० के परिपत्र सं०-589/डी0जी0376/22 दिनांक-12.03.24 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधोलिखित औषधियों को राजकीय विश्लेषक उ०प्र० लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त अधोमानक पाया गया है।


अतः जनहित में अपील की जाती है कि अधोलिखित औषधियां अधोमानक है एवं इन औषधियों में स्टेरायड व अन्य नकली दवाओं की मात्रा पायी गयी है। इनकी बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित है एवं इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।


क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी वाराणसी डा० सरोज शंकर राम द्वारा जनपदवासियों से जन अपील की जा रही है कि निम्न औषधियों का सेवन कदापि न करें एवं जनपद के समस्त आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं से अपील है कि निम्न औषधियों का विक्रय कदापि न करें। विक्रय करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।



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