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Sunday, May 12, 2024

मतदान पर्ची पहचान का मान्य दस्तावेज नहीं

 


लखनऊ। लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पोलिंग बूथ पर ले जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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