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Friday, July 5, 2024

समायोजन में प्रधानाध्यापक नहीं हटेंगे,बीएसए का आदेश हुआ जारी

 समायोजन में प्रधानाध्यापक नहीं हटेंगे,बीएसए का आदेश हुआ जारी 


शासनादेश सं०: 68-5099/138/2023-बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनाँक 26.06.2024 एवं सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद के पत्रांकः बे०शि०५०/4981-5064/2024-25 दिनाँक 28.06.2024 द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में गठित जनपदीय समिति के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं सविलियन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 की यू-डायस पोर्टल पर दिनॉक 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा अधिक अध्यापक वाले चिन्हित विद्यालयों से मानक से अधिक कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक / शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर कमानुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षक / शिक्षिका के द्वारा प्रदत्त विकल्प के आधार पर स्थानान्तरण एवं समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ के द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन किये जाने हेतु समय सारिणी निर्धारित कर कार्यवाही पूर्ण करने हेतु दिये गये निर्देशों के कम में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांकः बेसिक / समायोजन/स्थानान्तरण / 1962-66/2024-25 दिनाँक 29.06.2024 एवं पत्रांकः बेसिक / समायोजन / स्थानान्तरण /3751-55/2024-25 दिनाँक 03.07.2024 के कम में आपके द्वारा यू-डायस पोर्टल पर 31 मार्च 2024 की विद्यालयवार छात्र संख्या तथा छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं विद्यालय में अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण एवं 12460 शिक्षक भर्ती में नव नियुक्त शिक्षकों की संख्या को अपडेट करते हुए वर्तमान में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका / शिक्षा मित्र/अनुदेशक की संख्या भरकर साफ्ट कॉपी एवं हस्ताक्षरयुक्त हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई गयी है, जिसके आधार पर विद्यालयों में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक चिन्हांकित किये गये हैं।


अतः उक्त के कम में आप द्वारा प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार चिन्हित सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालयों में स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत समस्त शिक्षक/ शिक्षिकाओं का विवरण सचिव, उ०प्र० वे०शि०प०, प्रयागराज के पत्र दिनॉक 28.06.2024 के बिन्दु सं0-07, 08 एवं 09 में दी गयी व्यस्थानुसार चिन्हित सरप्लस अध्यापक के समायोजन हेतु प्रस्ताव तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों (संविलियन के उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित) में स्वीकृत पदों के सापेक्ष आवश्यक अध्यापक के विषय सम्बन्धी सूचना संलग्न प्रारूपों पर साफ्ट कॉपी (Excell) हस्ताक्षरयुक्त हार्ड कॉपी में दिनाँक 05.07.2024 की अपरान्ह 04:00 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार प्रधानाध्यापक का पद नहीं बनता है परन्तु उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक को न हटाकर विद्यालय में सबसे कनिष्ठ शिक्षक / शिक्षका को हटाया जायेगा। संलग्नकः प्रारूप।



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