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Saturday, December 7, 2024

68500 सुप्रीम कोर्ट आदेश का सार

 68500 सुप्रीम कोर्ट आदेश का सार



सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है।


30-33 से संवन्धित जो भी याचिकाएँ अभी सुनवाई के लिए प्रतीक्षारत है वो स्वतः निरस्त मानी जायेंगी।


कुल मिलाकर हाईकोर्ट का आदेश पूर्णतः प्रभावी।


बचे पद पर भर्ती करने हेतु अब गेंद सरकार के पाले में।



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