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Monday, November 17, 2025

TET अनिवार्यता प्रकरण✍️सुप्रीम कोर्ट अपडेट, जानिए आज क्या हुआ

 TET अनिवार्यता प्रकरण✍️सुप्रीम कोर्ट अपडेट, जानिए आज क्या हुआ

*TET अनिवार्यता प्रकरण*

हमारे एडवोकेट ने कहा कि एनसीटीई का क्लाज -23(2) ही गलत है।इससे कहीं स्पष्ट नहीं होता कि आरटीई एक्ट अधिसूचना जारी होने/लागू होने से पूर्व नियुक्त/विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों पर भी टेट अनिवार्यता अनिवार्य है।वैसे भी किसी भी आदेश में पूर्वगामी अनिवार्यता नहीं की जा सकती।इनका एक्ट क्लीयरीफाई नहीं है।पूर्व में भी इसी कोर्ट के जजमेंट में मेंशन किया जा चुका है कि खेल के बीच में में खेल के नियम बदले नहीं जा सकते।जिस पर जज महोदय ने एनसीटीई को इसे क्लीयरीफाई करने को बोला,तो एनसीटीई के एडवोकेट ने इसे क्लीयरीफाई करने व इससे संबंधित एफीडेविट जमा करने हेतु जजों से कुछ समय दिये जाने की मांग की गई,जिस पर ने अगली सुनवाई तिथि पर इसे पूरा करने को बोल कर अगली सुनवाई तिथि 24 नवंबर निर्धारित कर दी गई 🙏🏻🙏🏻

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